शीना बोरा मर्डर केस: इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका फिर खारिज |
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चर्चित शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई है. गुरुवार को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने मुखर्जी की जमानत खारिज की. अदालत ने कहा कि आरोपी अमीर और प्रभावशाली हैं, ऐसे में जमानत पर रिहाई मिलने के बाद गवाहों को प्रभावित करने की आंशका से इनकार नहीं किया जा सकता. मेडिकल आधार पर कई बार जमानत खारिज होने के बाद पिछले साल दिसंबर में इंद्राणी ने एक और याचिका डाली थी. इंद्राणी के वकील ने दलील दी की अभियोजन पक्ष का मामला झूठा और निराधार है. हालांकि कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी और संबंधित वकील को निचली अदालत के साथ सहयोग करना चाहिए. इंद्राणी पर 2012 में अपनी ही बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप है.
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